Construction Expansion of Hostel Buildings for Working Women

कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास निर्माण/विस्तार

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास निर्माण/विस्तार Construction/Expansion of Hostel Buildings for Working Women

उ‌द्देश्यः

अपने घरों से दूर रहने वाली कामकाजी महिलाओं को सस्ता एवं सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाना।

कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास निर्माण/विस्तार
कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास निर्माण/विस्तार

कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास निर्माण/विस्तार : पात्रता 

1. ऐसी कामकाजी महिलाएं जो कि एकल, विधवा, तलाकशुदा, या जो अपने परिवार से अलग रहती हों, तथा ऐसी शादीशुदा महिलाएं जिनका पति किसी दूसरे शहर/स्थान में रहता हो तथा इन महिलाओं की कुल मासिक आय 35000/- रू0 से अधिक न हो। इसके अलावा अपंग महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाती है।

 

2. ऐसी महिलाएं जो कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हों व प्रशिक्षण की अवधि एक साल से ज्यादा न हो। ऐसी महिलाओं की संख्या कुल सीटों के 30 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी।

 

3. कामकाजी महिला के साथ उसकी 18 वर्ष की आयु तक की पुत्री तथा 5 वर्ष तक का पुत्र ठहराव कर सकता है।

 

सम्पर्क अधिकारीः  सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी / बाल विकास परियोजना अधिकारी।

 

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