हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम
हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम उद्देश्यः
महिला उद्यमियों, महिला सहकारी समितियों तथा महिला संगठनों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना।
पात्रताः 18 वर्ष आयु से अधिक की महिला जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 50000/- रु० से कम हो।
सहायताः
स्वरोजगार स्थापित करने हेतु निम्नलिखित ब्याज दरों पर निगम द्वारा ऋण उपलब्ध करवाये जाते हैं:-
HP Women Development Corporation
(1) 30000/- रु० 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण ।
(2) 30,001/- रु0 से 50000/- रू० से अधिक 5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण।
(4) 50,001/- रु0 से अधिक ऋण होने पर मु० 1,00,000 रु० तक 6 प्रतिशत
(3) व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा जैसे जे० बी० टी०, नर्सिंग, होटल मैनेजमैंट, एम० बी० ए०. एम० बी० बी० एस०, इंजीनियरिंग, एल० एल० बी० तथा बी० एड० इत्यादि हेतु 75000/- रु० तक ब्याज मुक्त ऋण दिये जाते हैं बशर्ते कि उनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रु० से कम हो।
प्रक्रियाः ऋण के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करना होता है जिसके साथ आय तथा हिमाचली प्रमाण-पत्र जो सम्बन्धित कार्यकारी दण्डाधिकारी से जारी हो संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
सम्पर्क अधिकारीः प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास निगम / सम्बन्धित जिला प्रबन्धक, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति निगम ।
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