Himachal Pradesh Panchayati Raj Act-1994 (73rd Constitutional Amendment)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (73वाँ संविधान संशोधन)

 1992 में भारतीय संसद ने पंचायतों से संबंधित संविधान संशोधन पारित किया और इसे 23.4.1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में लागू किया।

हिमावल में 23 अप्रैल, 1994 को यह संशोधित अधिनियम “हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम” 1994 ई. में लागू किया गया जिसके अन्तर्गत् प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम हुई।

Himachal Pradesh Panchayati Raj Act-1994 (73rd Constitutional Amendment)
Himachal Pradesh Panchayati Raj Act-1994 (73rd Constitutional Amendment)

इस व्यवस्था के अनुसार पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायतें, खण्ड स्तर पर ‘पंचायत समितियां’ और जिला स्तर पर जिला परिषदों की स्थापना की गई। तीनों स्तरों पर सभी स्थान सीधे चुनाव द्वारा भरने की व्यवस्था थी। 21 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक चुनाव लड़ सकता था।

 

Himachal Pradesh Panchayati Raj Act-1994 (73rd Constitutional Amendment)

रचना- ग्राम पंचायतों में प्रधान, उप-प्रधान और कम से कम सात तथा अधिक से अधिक 15 पंचों के चुनाव का प्रावधान था जो गाँवों की जनसंख्या पर निर्भर करता था। पंचायत समिति में कम से कम 15 और अधिक से अधिक 40 व्यक्तियों के चुने जाने की व्यवस्था थी।

 

Panchayati Raj in Himachal : हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1968

Panchayati Raj in Himachal : 73वें संविधान संशोधन से पूर्व हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज का स्वरूप

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Author: Ram Bhardwaj