Rules for Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं सरंक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत विधि विरोधी बालकों के लिए संस्थान

(i) संप्रेक्षण गृह एवं विशेष गृह एवं प्लेस ऑफ सेफ्टी समूरकलां, ऊना । Observation Home-cum-Special Home-cum-Place of Safety Samorkalan, Una

(ii) संप्रेक्षण गृह एवं विशेष गृह एवं प्लेस ऑफ सेफ्‌टी हीरानगर, नज़दीक टुटू शिमला।
Observation Home-cum-Special Home-cum-Place of Safety Hiranagar, Near Totu, Shimla.

उ‌द्देश्यः विधि के उल्लंघन करने वाले किशोरों को निःशुल्क रहने सहने, शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् पुनर्वास इत्यादि सुविधायें प्रदान करके उन्हें आत्म निर्भर बनाना ।

प्रवेश हेतु प्रक्रियाः 18 वर्ष की आयु से कम के बच्चे जो विधि का उल्लंघन करते हुये पुलिस द्वारा पाये जाते हैं उन्हें पुलिस द्वारा जिला स्तर पर न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में गठित किशोर न्याय बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तथा बोर्ड के आदेश पारित किए जाने पर उक्त गृहों में प्रवेश दिया जाता है।

 

किशोर न्याय बोर्डः

Rules for Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015
Rules for Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015

(1) जिला कुल्लू (आनी उपमण्डल के अलावा) के लिये मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुल्लू की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड कुल्लू ।

(2) जिला किन्नौर, जिला शिमला के रामपुर उपमण्डल, जिला लाहौल-स्पिति के स्पिति उपमण्डल तथा जिला कुल्लू के आनी उपमण्डल के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड, रामपुर बुशैहर ।

(3) जिला मण्डी के लिये अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (कोर्ट नं0-1) की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड मण्डी ।

(4) जिला कांगड़ा के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (कोर्ट नं0-1 धर्मशाला) की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड, कांगड़ा ।

 

 

(5) जिला सोलन के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड सोलन ।

(6) जिला बिलासपुर के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड बिलासपुर ।

(7) जिला सिरमौर के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड सिरमौर ।

(8) जिला हमीरपुर के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (कोर्ट नं0-1) की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड हमीरपुर ।

(9) जिला चम्बा के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड चम्बा ।

(10) जिला शिमला के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड शिमला ।

(11) जिला ऊना के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड ऊना ।

12) जिला लाहौल स्पिति में मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है।

 

सम्पर्क अधिकारीः जिला कार्यक्रम अधिकारी ऊना, शिमला / जिला बाल संरक्षण अधिकरी ऊना, शिमला

Author: Ram Bhardwaj