विधवा पुनर्विवाह योजना Widow Re-Marriage Scheme Himachal

Widow Re-Marriage Scheme

विधवा पुनर्विवाह योजना / Widow Re-Marriage Scheme Himachal

उद्देश्यः विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रेरित करना ।

पात्रताः विधवा महिलाएं।

महिला हिमाचल की स्थाई निवासी हों। महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो। पुरुष जिसके साथ विवाह होना है की आयु 21 से 50 वर्ष के मध्य हो।

 

 

Widow Re-Marriage Scheme
Widow Re-Marriage Scheme

 

सहायताः दम्पत्ति को 50,000/- रु० की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है।

प्रक्रियाः आवेदन पत्र के साथ विधवा के प्रथम विवाह की तिथि, विधवा होने की तिथि विधवा पुर्नविवाह की तिथि/प्रमाण-पत्र तथा हिमाचली प्रमाण-पत्र जो कि सम्बन्धित कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, संलग्न किये जाने अनिवार्य हैं।

 

 

सम्पर्क अधिकारीः जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ।

 

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