(ii) दत्तक ग्रहण एजेंसी adoption agency
उद्देश्यः 6 वर्ष से कम आयु के परित्यक्त अथवा निराश्रित बच्चों को दत्तक ग्रहण करवा कर विकास के समान अवसर प्रदान करवाना।
पात्रताः 0-4 वर्ष के बच्चों के लिए दम्पति की आयु 90 वर्ष, 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए 100 वर्ष तथा 8 वर्ष अधिक आयु के बच्चों के लिए दम्पति की आयु 110 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा दम्पति की मानसिक व आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए।
प्रक्रियाः इच्छुक दम्पति दत्तक ग्रहण करने के www.cara.nic.in पर online आवेदन कर सकते हैं। उसके उपरान्त आवेदक की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करवाई जाती है। परित्यक्त बच्चों के गृह में उपलब्ध बच्चे के सर्वोत्तम हित के दृष्टिगत सर्वश्रेष्ठ दम्पति को चयनित करके न्यायालय द्वारा कानूनी दत्तक ग्रहण करवाया जाता है।
सम्पर्क अधिकारीः महासचिव, हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद शिमला-2 / सम्बन्धित जिला के जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला बाल संरक्षण अधिकारी।