Anganwadi Services Sub-Scheme under Umbrella Integrated Child Development Services Scheme

अम्बरेला “समेकित बाल विकास सेवाएं” योजना के अन्र्तगत “आंगनबाड़ी सेवाएं” उप-योजना
Anganwadi Services Sub-Scheme under Umbrella Integrated Child Development Services Scheme.

उद्देश्य :

• 6 वर्ष तक के बच्चों की पोषण व स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना।
• बच्चों के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक व सामाजिक विकास की नींव रखना ।
• बीमारी, कुपोषण की रोकथाम व बच्चों में स्कूल छोड़ने की प्रवृति को कम करना ।
• बाल विकास को बढ़ावा देने व कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अन्य विभागों / एजेन्सीज के साथ समन्वय स्थापित करना ।
• उचित पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों की पोषण व स्वास्थ्य सम्बन्धित जरुरतों की उचित देखभाल के लिए माताओं की क्षमता को बढ़ाना।

 

पात्रता : 0-6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं व दूध पिलाने वाली माताएं, 11-18 आयु वर्ग की किशोरियां तथा समुदाय के अन्य सदस्य ।

 

प्रक्रिया : आंगनबाडी केन्द्र के माध्यम से सेवायें प्रदान करने के लिए 300 की न्यूनतम आबादी वाले क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र व 150 की न्यूनतम आबादी वाले क्षेत्रों में मिनि आंगनबाडी केन्द्र स्वीकृत होने के पश्चात सभी लाभभोगियों का आंगनबाडी केन्द्र मे पंजीकरण करना। आंगनबाडी केन्द्र खोलने के लिए पंचायती राज सस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करना।

 

सहायताः आंगनबाडी केन्द्र में 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, धात्री, गर्भवती माताओं एवं बी०पी०एल० किशोरियों को पूरक पोषाहार, 3-6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा, टीकाकरण व स्वास्थ्य जांच की सुविधा, पोषाहार व स्वास्थ्य सम्बन्धित जानकारी व गम्भीर कुपोषण तथा बीमारी की दशा में उचित स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रभावित महिला अथवा बच्चों को चिकित्सालय मे रेफर करना।

 

 

Anganwadi Services Sub-Scheme under Umbrella
Anganwadi Services Sub-Scheme under Umbrella

आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 8.00 रू० प्रति बच्चा प्रति दिन, 9.50 रू0 प्रति गर्भवती / धात्री माता व 9.50 रु प्रति 11-14 वर्ष की स्कूल ना जाने वाली किशोरियों को प्रतिदिन की दर से पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जाता है। अति अल्प वजन बच्चों के लिए पूरक पोषाहार 12.00 रु० प्रतिदिन प्रति बच्चा की दर से प्रदान किया जाता है, जिसके लिए आंगनवाड़ी क्षेत्र में आने वाले पात्र बच्चों / माताओं व 11-14 वर्ष की स्कूल ना जाने वाली किशोरियों का आगंनवाडी केन्द्र में पंजीकरण आवश्यक है।

 

 

 

 

 

सम्पर्क अधिकारीः जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक / आंगनबाड़ी कार्यकर्ता।

Author: Ram Bhardwaj