नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक जनवरी से पेंशन लेने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब से पेंशनर्स अपनी पेंशन की राशि देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे, और इसके लिए उन्हें किसी एडिशनल वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी, इस नए नियम के लागू होने से पेंशन की राशि निकालना काफी आसान और सुविधाजनक हो जाएगा।
बता दें कि EPS (कर्मचारी पेंशन स्कीम) पेंशन उन कर्मचारियों को मिलती है जो EPFO के तहत काम करते हैं। जब कोई कर्मचारी अपने कामकाजी जीवन के बाद रिटायर होता है या काम करते हुए किसी कारणवश अपंग हो जाता है, तो उसे ईपीएस के तहत पेंशन मिलती है। यह पेंशन कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा दी जाती है।
पेंशनर्स अपनी पेंशन राशि हर महीने निकाल सकते हैं, और इस नए नियम के बाद वे अपनी पेंशन की राशि किसी भी बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। पहले इसके लिए पेंशनधारी को केवल एक निर्धारित बैंक से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब यह विकल्प खोल दिया गया है। इस नए बदलाव से पेंशनधारियों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें अपनी पेंशन राशि प्राप्त करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इस कदम से EPF सदस्यों को बहुत सुविधा होगी और उनका काफी समय भी बचेगा क्योंकि वो किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल पाएंगे।
बता दें कि किसी भी कर्मचारी को पेंशन पाने के लिए EPFO के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उसे कम से कम 10 साल तक योगदान करना पड़ता है। इसके बाद, जब कर्मचारी 58 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो उसे पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा, यदि कोई कर्मचारी किसी कारणवश अपंग हो जाता है तो उसे भी पेंशन का लाभ मिलता है।
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