Financial Assistance to the Rape Victim
यह योजना दिनाँक 20.09.2012 को बतौर 100 प्रतिशत राज्य योजना अधिसूचित की गई है। इस योजना का उद्देश्य बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय सहायता तथा परामर्श, चिकित्सा सहायता, विधिक सहायता, शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि समर्थन सेवायें प्रदान करने का प्रावधान है। प्रभावित महिला को 75,000₹ तक को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है ताकि उनका पुनवीस किया जा सके।
विशेष परिस्थितियों में जैसे अवयस्क से बलात्कार आदि स्थिति में 25,000₹ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान है। चालू वित्त वर्ष 2017-18 में 1.29 करोड़र के बजट का प्रावधान है जिसमें से दिसम्बर, 2017 तक 64.50 लाख र की राशि व्यय की जा चुकी है।
बलात्कार पीड़िता को वित्तीय सहायता
लाभार्थी: बलात्कार पीड़ित महिलाएँ
फ़ायदे: इस योजना के तहत बलात्कार पीड़ित महिलाओं को तीन किस्तों में 75,000 रुपये की सहायता दी जाती है। पहली किस्त एफआईआर, मेडिकल रिपोर्ट और शुरुआती जांच के बाद दी जाती है। दूसरी किस्त सेवा सहायता के लिए दी जाती है। तीसरी किस्त गवाही पूरी होने या एक साल बाद दी जाती है।
आवेदन कैसे करें
आवेदक इस योजना के लिए जिला कार्यक्रम कार्यालय (आईसीडीएस) से संपर्क कर सकते हैं।