Himachal Cabinet decisions: मंत्रिमंडल बैठक में राज्य कर एवं आबकारी विभाग को दो अलग-अलग विंग में पुनर्गठित करने के लिए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य विभाग की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करना, कार्य में दक्षता लाना और राजस्व को बढ़ावा देना है।
जनवरी 2024 में सरकार ने आबकारी और माल, सेवा कर (जीएसटी) दो अलग-अलग विंग गठित करने को मंजूरी दी थी। इसमें जीएसटी विंग को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें मुख्यालय, जोन और सर्किल शामिल रहेंगे। एक्साइज की चार श्रेणियां होंगी, जिनमें मुख्यालय, जोन, जिला और सर्किल के विभाग शामिल हैं।
हिमाचल मंत्रिमंडल बैठक : अधिकारियों-कर्मचारियों के कामकाज की सख्ती से होगी समीक्षा
प्रदेश सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा भी अब सख्ती से करने का फैसला लिया है। इसके लिए मंत्रिमंडल ने वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) नियम-2024 की अधिसूचना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य कार्य का गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना है। नए नियमों के अनुसार डिस्क्रिप्टिव ग्रेडिंग के स्थान पर न्यूमेरिकल ग्रेडिंग के आधार पर हर वर्ष 31 दिसंबर से पूर्व मूल्यांकन किया जाएगा।
इस प्रणाली का एक उद्देश्य कर्मचारियों के गुणों, लक्षणों, शक्तियों और कमजोरियों के बारे में उच्चतर अधिकारियों को जानकारी प्रदान करना है, ताकि उन्हें उन दायित्वों को सौंपा जा सके। जहां उनकी योग्यता का सबसे अधिक उपयोग किया जा सके।
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