स्कूलों के प्रधानाचार्य और हैडमास्टर अपने प्रशासनिक कार्य के अतिरिक्त स्कूलों में कम से कम एक कक्षा में अपने विषय को पढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्कूलों के सैंटर हैड टीचर और हैड टीचर भी जेबीटी के समकक्ष ही अध्यापन कार्य करेंगे। प्रधानाचार्य और हैडमास्टर, सैंटर हैड टीचर और हैड टीचर के अध्यापन संबंधी कार्य को इनकी एसीआर व एपीएआर में भी अंकित किया जाएगा। सरकार के ऐसे आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने भी सभी जिलों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार एवं कम नामांकन वाले स्कूलों काा पुर्नगठन किया जा रहा है, जिसके तहत यह आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रात: कालीन प्रार्थना सभा में बच्चों के लिए शारीरिक व्यायाम करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए कम से कम 15 मिनट का समय निर्धारित होगा तथा शारीरिक शिक्षक ही यह जिम्मेदारी निभाएंगे।
शारीरिक शिक्षक जिस भी स्कूल कलस्टर में तैनात है, वे उस स्कूल में सभी कक्षाओं तथा स्कूल कलस्टर में शामिल सभी स्कूलों के बच्चों को शारीरिक व्यायाम और खेल गतिविधियां करवाएंगे।
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