Himachal Homestay Rules 2024 : होमस्टे नियम-2024 के मसौदे को 25 जुलाई को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिलेगी। सोमवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक में होमस्टे नियमों में बदलाव को लेकर बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने की।
बैठक में अवैध रूप से प्रदेश में चल रहे होमस्टे पर कार्रवाई करने को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा लीज पर चल रहे होमस्टे का लाइसेंस रद्द करने का भी फैसला लिया गया। प्रदेश में 4,146 होमस्टे पंजीकृत हैं। एक हजार से अधिक होमस्टे बिना पंजीकरण के चलाए जा रहे हैं। होमस्टे संचालन के लिए पंजीकरण अनिवार्य है।
पंजीकरण के बाद लाइसेंस की अवधि पांच साल से घटाकर दो साल करने की योजना है। हिमाचल के लोग ही होमस्टे का संचालन कर सकेंगे। पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव है। होमस्टे के साथ बैड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों को भी पर्यटन विभाग की कार्रवाई के दायरे में लाने का भी प्रस्ताव है।
बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन रघुवीर सिंह बाली के अलावा पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की निदेशक मानसी सहाय ठाकुर उपस्थित रहीं।
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