Himachal Pradesh Bal Balika Suraksha Yojna-2012

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हिमाचल प्रदेश बाल बालिका सुरक्षा योजना-2012

Himachal Pradesh Bal Balika Suraksha Yojna-2012

उद्देश्य : अनाथ व असहाय बाल/बालिकाओं को सम्पन्न पारिवारिक वातावरण में पालने हेतु रखा जाना, ताकि उन्हें बाल गृहों में प्रवेश हेतु बाध्य न होना पड़े।

पात्रता : दम्पत्ति एवं लाभान्वित बच्चा दोनों हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हों, दम्पत्ति परिवार की मासिक आय 5000/- से कम न हो। मातृवंश एवं पितृवंश में आय की कोई सीमा शर्त लागू नहीं होती है।

 

सहायता राशि :

Himachal Pradesh Bal Balika Suraksha Yojna-2012
Himachal Pradesh Bal Balika Suraksha Yojna-2012

पालना दम्पत्ति / परिवार को बच्चे के पालन-पोषण के लिए 2000/- रु० प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता (बाल संरक्षण सेवायें योजना के अन्तर्गत) । इसके अतिरिक्त बच्चें को 300/- रु० प्रतिमाह की दर से राज्य सरकार के बजट से आर्थिक सहायता दी जाती है जो बैंक या डाकघर में उसके नाम जमा किए जाते है तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर आहरित किए जा सकते हैं।

 

आवेदन हेतु प्रक्रिया :

सहायता राशि प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित जिला बाल संरक्षण को हिमाचली प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण-पत्र, चिकित्सा प्रमाण-पत्र, दम्पत्ति के फोटो तथा जिला बाल कल्याण समिति के अनुमोदन सहित आवेदन करना होता है।

सम्पर्क अधिकारी/कर्मचारी ; सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला बाल संरक्षण अधिकारी ।

 

Author: Ram Bhardwaj