(13) मातृत्व कार्यक्रम योजनाः (प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के रूप में नामित)
मातृत्व सहयोग योजना का संचालन जिला हमीरपुर में पायलट योजना के रूप में किया जा रहा था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 19 वर्ष से ऊपर आयु की गर्भवती व धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हें शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना तथा लाभार्थी महिला की मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति करना था ताकि लाभार्थी महिला को गर्भावस्था के अंतिम चरण तक कामकाज न करना पड़े। यह योजना 90:10 के अनुपात में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है।
इस योजना के अन्तर्गत् मौद्रिक सहायता 6,000 १ प्रति लाभार्थी को दो चरणों में देने का प्रावधान था। अर्थात गर्भावस्था के अन्तिम तिमाही के दौरान पहली किस्त तथा प्रसव के तीन माह बाद दूसरी किस्त देना था। 31.05.2017 तक 49.64 लाख र की राशि व्यय की गई थी। इस योजना के स्थान पर प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.) शुरू की गई है और इस योजना को प्रदेश के समस्त जिलों में लागू किया गया है। यह योजना 01.01.2017 से लागू है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य-
(1) मजदूरी की क्षति के बदले में नकद राशि को आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करना ताकि महिलाएं पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त विश्राम कर सकें।
(2) प्रदान किए गए नकद प्रोत्साहन राशि से गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान करवाने वाली माताओं में स्वस्थ रहने के आचरण में सुधार लाना। प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के अन्तर्गत् जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सम्बंधी विशिष्ट शर्तों की पूर्ति पर परिवार में पहले जीवित बच्चे के लिए गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के खाते में सीधे 5,000 १ की नकद राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जा रही है।