(16) मातृ शक्ति बीमा योजना- (हिमाचल प्रदेश)
यह योजना केवल महिलाओं के लिए है। इस योजना के अंतर्गत् 10 वर्ष से 75 वर्ष तक की महिलाएं जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं लाभ के लिए पात्र हैं। इस योजना में परिवार की बीमागत महिला को मृत्यु या अपंगता जो निम्न प्रकार से हुई हो को राहत के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। दुर्घटना से, किसी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा के दौरान जैसे कि नसबंदी, प्रजनन के समय किसी प्रकार की दुर्घटना से, डूबने से, बाढ़ में बहने से, भू-स्खलन, कीटडंक से तथा विवाहित महिला को यदि उसके पति की दुर्घटना में हुई मृत्यु होने की स्थिति में इस योजना के अन्तर्गत् बीमा राशि निम्न प्रकार 01.04.2017 से प्रदान की जा रही है :-
(1) मृत्यु पर 2.00 लाख र
(2) पूर्ण स्थाई अपंगता पर 2.00 लाख १
(3) एक अंग और एक आँख या दोनों अंग या दोनों आँखों की क्षति पर 2.00 लाख १
(4) एक कान या एक अंग को क्षति पर 1.00 लाख र
(5) पति की मृत्यु पर 2.00 लाख र