(2) बाल/बालिका सुरक्षा योजना एवं फॉस्टर केयर कार्यक्रम – (हिमाचल प्रदेश)
अनाथ एवं असहाय बच्चों का अनुकूल पारिवारिक परिवेश में भरण-पोषण व देख-रेख करने के लिए हि.प्र. बाल/बालिका सुरक्षा योजना एवं फॉस्टर केयर कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। समेकित बाल संरक्षण योजना के फॉस्टर केयर कार्यक्रम के अन्तर्गत् 2,300 ₹ प्रति माह प्रति बच्चा की दर से स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 2,000 ₹ पालना दम्पत्ति के पक्ष में बच्चे के पालन-पोषण हेतु स्वीकृत किए जाते हैं जबकि 300 ₹ राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सहायता के रूप में बच्चे के पक्ष में स्वीकृत किए जाते हैं
जिसे बैंक या डाकघर में सावधि जमा के रूप में जमा किया जाता है और बच्चे द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत आहरित किया जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत् 1.88 करोड़ ₹ के बजट के विरुद्ध दिसम्बर 2017 तक 1.09 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं।