(3) समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) – (हिमाचल प्रदेश)
कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के कल्याण और उन परिस्थितियों में कमी लाने में जिनकी वजह से बच्चे उपेक्षा एवं शोषण के शिकार होते हैं तथा अपने माँ-बाप से अलग हो जाते हैं के लिए इस योजना के अन्तर्गत् बच्चों को अस्थाई आश्रय देने के लिए बल्देया (शिमला), सोलन तथा धर्मशाला में तीन आश्रय स्थापित किए गए हैं। किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के सभी जिलों में किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियाँ एवं जिला स्तरीय सलाहकार बोर्ड गठित किए गए हैं।
जिला बाल संरक्षण इकाईयाँ सभी जिलों में स्थापित की गई हैं। चाईल्ड लाईन टेलीफोन सेवा 1098 सात जिलों क्रमशः शिमला, कुल्लू, काँगड़ा, सोलन, मण्डी, चम्बा तथा सिरमौर में स्थापित की गई है। देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में इस योजना के अंतर्गत् केन्द्र सरकार द्वारा 18.47 करोड़ ₹ व राज्य सरकार द्वारा 1.38 करोड़ र आवंटित किये गए हैं, जिसमें से 31.12.2017 तक 14.45 करोड़ र व्यय किए जा चुके है।