(2) दिव्यांग विवाह अनुदान- (हिमाचल प्रदेश)
सक्षम युवक व युवतियों जिनकी आयु विवाह योग्य है को दिव्यांगजन से विवाह हेतु जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत में कम न हो को प्रोत्साहित करने के आशय से 40 प्रतिशत से 69 प्रतिशत तक 25,000 ₹ तथा 70 प्रतिशत से ऊपर वाले को 50,000 ₹ तक राज्य सरकार द्वारा यदि दोनों दिव्यांग हो तो उन्हें विवाह होने के बाद विवाह अनुदान दिया जाता है। इस वर्ष इस योजना के अन्तर्गत् 36.00 लाख र के बजट प्रावधान में से 3.12.2017 तक 19.66 लाख र व्यय हुए जिससे 128 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।