(2) दिव्यांग राहत भत्ता – (हिमाचल प्रदेश)
ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिन्हें 40 प्रतिशत या इससे अधिक स्थाई दिव्यांगता हो तथा जिनकी वार्षिक आय 35,000 से अधिक न हों, को 700 ₹ प्रति माह की दर से पैंशन दी जा रही है। इसके अतिरिक्त 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 1,250 ₹ प्रति माह की दर से बिना किसी आय सीमा के पैंशन प्रदान की जा रही है बशर्ते कि वे किसी सरकारी/गैर सरकारी बोर्ड व निगम में कार्यरत न हो तथा किसी अन्य प्रकार की पैंशन प्राप्त न कर रहा हो। वृद्धावस्था तथा दिव्यांग भत्ता हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2,14,608 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन योजनाओं हेतु 225.98 करोड़ ₹ के बजट प्रावधान में से 31.12.2017 तक 178.44 करोड़ र व्यय किए जा चुके हैं।