(3) विधवा/परित्यक्त महिला/एकल नारी पैंशन- (हिमाचल प्रदेश)
ऐसी महिला जो विधवा, परित्यक्ता अथवा 45 वर्ष से अधिक आयु की एकल नारी हो तथा उनकी वार्षिक आय 35,000 ₹ से अधिक न हो, इनको भी 700 ₹ प्रति माह पैंशन दी जाती है। इस योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 80,688₹ पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा 120.54 करोड़ १ के बजट प्रावधान में से 31.12.2017 तक 76.45 करोड़ र व्यय किए जा चुके हैं।