(8) बलात्कार पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता एवं समर्थन सेवायें योजना 2012- (हिमाचल प्रदेश)
यह योजना दिनाँक 20.09.2012 को बतौर 100 प्रतिशत राज्य योजना अधिसूचित की गई है। इस योजना का उद्देश्य बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय सहायता तथा परामर्श, चिकित्सा सहायता, विधिक सहायता, शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि समर्थन सेवायें प्रदान करने का प्रावधान है।
प्रभावित महिला को 75,000₹ तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है ताकि उनका पुनर्वास किया जा सके। विशेष परिस्थितियों में जैसे अवयस्क से बलात्कार आदि स्थिति में 25,000₹ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान है। चालू वित्त वर्ष 2017-18 में 1.29 करोड़ ₹१ के बजट का प्रावधान है जिसमें से दिसम्बर, 2017 तक 64.50 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है।