उद्देश्यः निःसहाय महिलाओं के बच्चे या अनाथ बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो के पालन पोषण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना।
मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजना / Mother Teresa Asahay Matri Sambal Yojna
पात्रताः ग्रामीण विकास विभाग/ शहरी विकास विभाग द्वारा चयनित गरीबी रेखा से नीचे रह रही निःसहाय महिलाएं जो विधवा हों, तलाकशुदा हों, परित्यक्ता हों या जिन के पति दो साल से लापता हों और सम्बन्धित थाना में न मिलने की रिपोर्ट हो या ऐसी निःसहाय महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 35000/- रु० से कम हो या ऐसे अनाथ बच्चों जिनके अभिभावक जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हों या जिन अभिभावकों की वार्षिक आय 35,000/- रु० से कम हो ।
सहायताः 5000/- रु० प्रति बच्चा प्रति वर्ष 18 वर्ष की आयु तक सहायता राशि केवल 2 बच्चों को।
सम्पर्क अधिकारीः सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/ बाल विकास परियोजना अधिकारी । पर्यवेक्षक / आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ।