मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
इस कार्यक्रम के अन्तर्गत् बेसहारा लड़कियों के परिजनों/संरक्षकों को उनकी लड़की की शादी के लिए 40,000 ₹ का अनुदान दिया जाता है जिनकी वार्षिक आय 35,000 ₹ से अधिक न हो। वर्ष 2017-18 में इस उद्देश्य के लिए 482.05 लाख र का बजट प्रावधान रखा गया जिसमें से दिसम्बर, 2017 तक 270.75 लाख र व्यय किये गए तथा 691 लाभार्थियों को लाभ पहुँचाया गया।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों या विधवाओं या निराश्रित या 35000 रुपये प्रति वर्ष से कम आय वाले परिवारों की बेटियों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana
Beneficiary:
Girl Child of Himachal Pradesh
Benefits:
An amount of Rs. 40,000/- are are provided to the destitute woman or girl whose father is unable to earn the livelihood of their family due to physical or mental inability, the Nari Seva Sadan residents, divorced women and whose parent’s income is not more than Rs. 35,000/- under this scheme.
How To Apply
Applicant may contact with Concerned, Anganwari , CDPO, or District Programe Office (ICDS)