पूरक पोषाहार कार्यक्रम Supplementary Nutrition Programme
समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त 78 विकास खण्डों में आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा 11 से 14 वर्ष की पाठशाला छोड़ चुकी किशोरियों को पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है।
पूरक पोषाहार माताओं एवं बच्चों के लिए प्रतिदिन की वांछित आहार मात्रा व वास्तव में जो उन्हें अपने सामान्य आहार से उपलब्ध हो पाता है, के बीच में रहने वाले अन्तराल को पूर्ण करने के लिए दिया जाता है, जिसका उद्देश्य बच्चों व महिलाओं के पोषाहार व स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में अच्छे स्वास्थ्य व पोषण के प्रति जागरूकता पैदा की जाती है तथा उन्हें अपने बच्चों को पौष्टिक व संतुलित आहार देने के लिए सक्षम बनाया जाता है। पूरक पोषाहार भारत सरकार द्वारा निर्धारित निम्न मानकों एवं दरों के अनुसार प्रदान किया जाता है:
पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय वहन राज्य एवं केन्द्रीय हिस्सा 90:10 के अनुसार होता है।
सम्पर्क अधिकारीः जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक / आंगनबाड़ी कार्यकर्ता।
Anganwadi Services Sub-Scheme under Umbrella Integrated Child Development Services Scheme