हिमाचल प्रदेश के जिला चम्बा में आगामी आदेशों तक ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। जिला दंडाधिकारी और अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुकेश रेप्सवाल ने यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किए हैं। यह निर्णय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत लिया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
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चम्बा जिले की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग और पर्वतारोहण की गतिविधियां सर्दी के मौसम में खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि अचानक मौसम बिगड़ने, बर्फबारी और एवलांच के खतरे का सामना करना पड़ सकता है। मुकेश रेप्सवाल ने कहा कि यह फैसला पर्यटकों की सुरक्षा के लिए लिया गया है और सभी टूअर ऑप्रेटर्स, गाइड और आम नागरिकों से इन आदेशों का पालन करने की अपील की है।
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जिला प्रशासन, पुलिस, वन विभाग और स्थानीय अधिकारियों को इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आपातकालीन या वैज्ञानिक अभियानों के लिए विशेष अनुमति दी जा सकती है।
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