हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगामी आदेश तक विभिन्न ट्रैक रूटों में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियां बंद रहेंगी। इस संबंध में उपायुक्त लाहौल-स्पीति की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। उपायुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिला लाहौल और स्पीति एक लोकप्रिय ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गंतव्य है।
सर्दियों की शुरुआत के साथ यहां मौसम कभी भी बदल सकता है। ऐसे में भारी बर्फबारी और हिमस्खलन ट्रैकरों के लिए जोखिम पैदा करते हैं। खतरनाक परिस्थितियों में रेस्क्यू अभियान चलाना बेहद मुश्किल होता है।
इसलिए इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए), जिला लाहौल और स्पीति के सह अध्यक्ष एवं उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि जिले में सभी ट्रैक और चोटियों पर ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंध लगाया गया है।
टूअर ऑपरेटरों, गाइडों और सैलानियों को इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है। उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई अमल में की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस, वन विभाग और स्थानीय अधिकारी इस प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे और नियमित गश्त करेंगे।